तेलंगाना हाई कोर्ट के ग्रुप-1 मामले में फैसले के खिलाफ अपील करेगा TGPSC, अभ्यर्थियों से की धैर्य रखने की अपील

Sep 11, 2025 - 11:49
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तेलंगाना हाई कोर्ट के ग्रुप-1 मामले में फैसले के खिलाफ अपील करेगा TGPSC, अभ्यर्थियों से की धैर्य रखने की अपील

तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन (TGPSC) ने ग्रुप-1 मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट के सनसनीखेज फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है. आयोग हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देगा.

TGPSC के अध्यक्ष बी. वेंकटेशम की ओर से बुधवार (10 सितंबर, 2025) को कानूनी विशेषज्ञों और सरकार के साथ बैठक के बाद आधिकारिक घोषणा की संभावना है. टीजीपीएससी जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर भी विचार कर रहा है.

ग्रुप-1 मेंस परीक्षा को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार (9 सितंबर, 2025) को ग्रुप-1 मेंस परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने पहले घोषित सामान्य रैंकिंग सूची और ग्रुप-1 मेंस परीक्षा के परिणामों को रद्द कर दिया. अदालत ने आदेश दिया कि मेंस परीक्षा के पेपरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उसके आधार पर परिणाम घोषित किए जाएं. अगर पुनर्मूल्यांकन संभव नहीं हुआ, तो परीक्षा को फिर से आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. इस फैसले ने अभ्यर्थियों और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है.

अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर आयोग निष्पक्ष प्रक्रिया करेगा सुनिश्चित

टीजीपीएससी अध्यक्ष ने इस फैसले को गंभीरता से लिया और इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की रणनीति तैयार की. सूत्रों के अनुसार, आयोग का मानना है कि सिंगल बेंच का फैसला तकनीकी और प्रक्रियात्मक आधारों पर विवादास्पद है. इसलिए, डिवीजन बेंच में अपील कर इस निर्णय को पलटने की कोशिश की जाएगी. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है TGPSC का मामला

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला जटिल है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है. हाईकोर्ट के इस फैसले से ग्रुप-1 भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिससे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. टीजीपीएससी ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि स्थिति जल्द स्पष्ट होगी. यह मामला तेलंगाना में प्रशासनिक और कानूनी चर्चा का केंद्र बन गया है. आगामी दिनों में डिवीजन बेंच का रुख इस मामले में निर्णायक साबित होगा.

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