‘दिल्ली के गॉडफादर’ वाले बयान पर बवाल! अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, लेकिन लगी विदेश जाने पर रोक
तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बड़ी राहत मिली है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल पुलिस को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. हालांकि अदालत ने उनके बयान पर नाराजगी भी जताई और “दिल्ली के गॉडफादर” जैसी टिप्पणी को लेकर कड़ी टिप्पणी की.
यह मामला चुनावी रैली के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. इस संबंध में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.
हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फिलहाल इस मामले में अभिषेक बनर्जी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने 31 जुलाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
विदेश जाने पर रोक
हालांकि राहत के साथ कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं. अदालत ने साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब देना होगा. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बिना अदालत की अनुमति के वे देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे.
जज ने जांच अधिकारी को मामले की जांच जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाना जरूरी है. साथ ही पुलिस को यह छूट दी गई कि अगर अभिषेक जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो वह अदालत को इसकी जानकारी दे सकती है.
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