बलरामपुर में महिला सिपाही को जबरन रंग लगाने और छेड़खानी में 3 सिपाही सस्पेंड, ADG का बड़ा एक्शन

Nov 29, 2025 - 12:38
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बलरामपुर में महिला सिपाही को जबरन रंग लगाने और छेड़खानी में 3 सिपाही सस्पेंड, ADG का बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में होली समारोह के दौरान महिला सिपाही को जबरन रंग लगाने और छेड़खानी के मामले में गोरखपुर जोन के एडीजी मुथा अशोक जैन ने सख्त कार्रवाई की है. जाँच में दोषी पाए गए सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. अब उनपर बर्खास्तगी की तलवार भी लटक रही है. 

इस मामले में बलरामपुर कोतवाली ग्रामीण थाने में तैनात मुख्य आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी पन्नेलाल और आरक्षी शैलेंद्र कुमार के खिलाफ 26 नवंबर को मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों को निलम्बित करने के साथ ही इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के तहत धारा 14(1) की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है. 

एडीजी जोन के निर्देश पर कार्रवाई

एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने कहा कि महिला अपराध से जुड़े प्रकरण में जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जा रही है. बलरामपुर कोतवाली में 15 मार्च 2025 को होली खेलने के दौरान पुलिस कर्मियों ने एक महिला सिपाही को रंग लगा दिया था. आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें रंग लगाने से रोका था. इसके बाद भी उन्होंने यह हरकत की थी. 

महिला पुलिसकर्मी से थाने में अभद्रता

पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि 15 मार्च को होली के समारोह के बाद वो थाने पर चाभी लेने के लिए आई थी इस दौरान नशे में धुत तीन सिपाहियों हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार, कांस्टेबल पन्नेलाल ने उसे रंग लगाने की कोशिश की और छेड़खानी करने लगे. उनसे बचने के लिए वो थाने में खड़े ट्रैक्टर पर चढ़ गई. 

आरोपियों ने उसे जबरन उतारकर रंग लगाया और उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ. यहीं नहीं उसके साथ अभद्र भाषा और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया. महिला सिपाही ने कहा कि वो अकेले किराये का कमरा लेकर रहती है इसलिए उसने डर भी लग रहा है. पीड़िता ने आशंका जताई कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो उसके साथ अप्रिय घटना कर सकते हैं. 

जांच में दोषी पाए जाने पर एक्शन

17 मार्च को अपर पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में ये मामला आया, जिसके बाद विशाखा टीम गठित किया गया और जांच कमेटी को सौंपी गई. जांच रिपोर्ट में तीनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं. जांच में सामने आया कि महिला आरक्षी की सहमति के बिना ही उसे जबरन रंग लगाया गया और अभद्रता की गई. कमेटी ने आचरण का दोषी पाया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई.

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