Mohammed Shami-Hasin Jahan: '2018 से दर-दर भटकती रही, आखिरकार...', कोर्ट के फैसले के बाद आया हसीन जहां के वकील का बयान

Jul 2, 2025 - 14:47
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Mohammed Shami-Hasin Jahan: '2018 से दर-दर भटकती रही, आखिरकार...', कोर्ट के फैसले के बाद आया हसीन जहां के वकील का बयान

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने आदेश दिया कि क्रिकेटर शमी को हर महीने अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी के गुजारा भत्ता के लिए 4 लाख रूपये देने होंगे. इस फैसले पर खुशी जताते हुए हसीन जहां के वकील ने कहा कि, "वह 2018 से दर-दर भटक रही थी."

कोर्ट के फैसले पर हसीन जहां के वकील इम्तिआज़ अहमद ने कहा, "हसीन जहां के लिए यह सबसे अच्छा पल था. 2018 से 2024 तक वह दर-दर भटकती रही, आखिरकार, कल अदालत में यह फैसला सुनाया गया कि हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये और बेटी को 2.5 लाख रुपये (दोनों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा) दिए जाएंगे. और जब भी बेटी को सहायता की आवश्यकता होगी, तो मोहम्मद शमी उसे सहायता प्रदान करेंगे. उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को अंतरिम आदेश के मुख्य आवेदन को छह महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है. इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जब वे मेंटेनन्स पर सुनवाई पूरी करने के लिए ट्रायल कोर्ट लौटेंगे, तो इसे 6 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि हसीन जहां ने अपने मेंटेनन्स आवेदन में 7 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का क्लेम किया था."

क्या था मामला, कोर्ट ने क्या दिया आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी हसीन जहां को हर  महीने 1.5 लाख रूपये देंगे, जबकि नाबालिग बेगि को हर महीने 2.5 लाख रूपये देंगे. यानी शमी को कुल 4 लाख रूपये देने होंगे.

बता दें कि हसीन जहां ने मासिक भत्ते के लिए कोर्ट गईं थी, उन्होंने मोहम्मद शमी से कुल 10 लाख रूपये मासिक भत्ते की मांग की थी. इसमें से उन्होंने 7 लाख अपने लिए मांगे थे और 3 लाख बेटी के खर्चे के लिए. इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया था कि शमी को हर महीने 1 लाख 30 हजार देने होंगे, 50 हजार हसीन जहां के लिए और 80 हजार बेटी के लिए. लेकिन हसीन ने इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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