Live: 'सुप्रीम कोर्ट ईश्वर...मिडिल कोर्ट हमारा हृदय', FIR पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में अदालत के आदेश पर प्रयागराज के झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. झूंसी थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम है. यह केस पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है.
प्रयागराज की बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने शनिवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे. जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अदालत में दो बच्चों को पेश करके उनके यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे.
पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वादी आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को अपराधी बताया और कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है. वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद इस मामले में वादी आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि वर्तमान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किसी थाने से, किसी कोर्ट से ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करें जिससे साबित हो रहा है कि वह अपराधी हैं.
अब मुकदमा दर्ज होने के बाद झूंसी पुलिस साक्ष्य संकलन के लिए वाराणसी पहुंच गई है. सूत्रों की मानें तो पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है. पुलिस पीड़ित छात्रों और आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है. इसके लिए पुलिस की टीम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम भी जा सकती है.
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