Rajpal Yadav Case Hearing Live: राजपाल यादव की जमानत पर सुनवाई आज, सोनू सूद ने की एक्टर के लिए राहत मिलने की प्रार्थना
एक्टर राजपाल यादव ने 5 फरवरी को चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया था. वे चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में 11 रातें बिता चुके हैं. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को केस की सुनवाई हुई थी लेकिन एक्टर को कोई राहत नहीं मिली थी. एक्टर ने कोर्ट में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बेल की अपील की थी लेकिन कोर्ट ने जमानत नही दी. जिसके बाद सोमवार, 16 फरवरी को यानी आज एक्टर की बेल अर्जी पर सुनवाई होनी है. इस बीच, एक्टर के मैनेजर ने पहले मीडिया को बताया कि उनका परिवार सुनवाई का इंतज़ार कर रहा है और यादव की रिहाई की उम्मीद कर रहा है. वहीं फैंस और तमाम सेलेब्स की नजरें भी कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.
फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ लिया था
राजपाल यादव ने कथित तौर पर 2010 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. उन्होंने यह पैसा अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' में इन्वेस्ट किया था. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और एक्टर लोन नहीं चुका सके. उनके करीबी लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सालों तक अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ब्याज बढ़ने के कारण, वह पूरा लोन नहीं चुका सके, जो आखिरकार 9 करोड़ रुपये हो गया.
कोर्ट ने लगाई थी यादव को फटकार
गुरुवार को बेल की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने एक्टर को अपना वादा पूरा न करने के बाद केस फिर से खोलने के लिए फटकार लगाई. कोर्ट ने बिजनेसमैन मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी को भी नोटिस जारी किया, जिसने यादव को 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था, ताकि बेल एप्लीकेशन पर जवाब फाइल किया जा सके. यह मामला करीब 9 करोड़ रुपये से जुड़ा है जिसे यादव कथित तौर पर चुका नहीं पाए. सुनवाई के दौरान, यादव के वकीलों ने कोर्ट से समय मांगा, यह कहते हुए कि उन्हें पेमेंट के बारे में उनसे इंस्ट्रक्शन चाहिए. एक्टर ने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्हें इस महीने के आखिर में शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होना है. वह 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं.
कार्रवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई. जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि यादव को कोर्ट के ऑर्डर की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने बर्ताव की वजह से जेल हुई है. कोर्ट ने कहा कि यादव ने कई बार लायबिलिटी मानी है.
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