Karnataka News: 'धुरंधर' बनने के चक्कर में बुरे फंसे कांग्रेस विधायक के करीबी! बंदूकें लहराते बनाई रील, होगा एक्शन?

Feb 11, 2026 - 11:50
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Karnataka News: 'धुरंधर' बनने के चक्कर में बुरे फंसे कांग्रेस विधायक के करीबी! बंदूकें लहराते बनाई रील, होगा एक्शन?

कर्नाटक के कलबुर्गी में एक वायरल वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस वीडियो में कांग्रेस विधायक के करीबी मतीन पटेल फिल्म धुरंधर के गाने “फाला” पर रील बनाते नजर आ रहे हैं. रील में वह पिस्तौल और बंदूक लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगे.

वीडियो में मतीन पटेल फिल्मी अंदाज में हथियार दिखा रहे हैं. इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या इस तरह खुलेआम हथियार दिखाना कानून के खिलाफ है. कई लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया. कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह के वीडियो से समाज में गलत संदेश जाता है.

कलबुर्गी के पुलिस आयुक्त का बयान

कानून जानकारों का कहना है कि बिना सही अनुमति के हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भारतीय शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के तहत जांच के दायरे में आ सकता है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हथियार लाइसेंस वाले हैं या नहीं और वीडियो किस जगह और किस हालात में बनाया गया. कलबुर्गी के पुलिस आयुक्त शरणप्पा एस डी ने बताया कि उन्हें वायरल वीडियो की जानकारी है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों को यह पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो कहां बनाया गया और मामला किस थाने के क्षेत्र में आता है. इसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

कांग्रेस विधायक का करीबी

चूंकि मतीन पटेल को कांग्रेस विधायक का करीबी माना जाता है, इसलिए मामला अब राजनीतिक रूप भी ले रहा है. कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद ही साफ होगा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं.

भारत में गंभीर अपराध

बिना सही कानूनी अनुमति के सार्वजनिक जगह पर हथियार दिखाना भारत में गंभीर अपराध माना जाता है. ऐसा करना आयुध अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959) और संबंधित राज्य कानूनों के तहत अवैध है. इस कानून का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना और हथियारों के गलत इस्तेमाल को रोकना है.

कौन-सा कानून लागू होता है?

मुख्य रूप से Arms Act, 1959 और Arms Rules, 2016 लागू होते हैं. इसके अलावा, राज्य सरकारें समय-समय पर धारा 144 या अन्य आदेश जारी कर सकती हैं, जिनके तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाना या दिखाना पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है.

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