Aligarh News: 30 साल से नगर निगम के सरकारी भवन पर अवैध कब्जा, नगर आयुक्त ने खाली कराया आवास

Jun 5, 2025 - 11:38
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Aligarh News: 30 साल से नगर निगम के सरकारी भवन पर अवैध कब्जा, नगर आयुक्त ने खाली कराया आवास

Illegal Possession In Aligarh: लाल डिग्गी स्थित नगर आयुक्त आवास के पीछे बने नगर निगम सरकारी आवास पर पिछले 30 सालों से अवैध कब्जा जमाए हुए तत्कालीन जूनियर इंजीनियर गय्यूर अहमद से नगर निगम ने सरकारी क्वार्टर खाली करा लिया है और नगर निगम ने अपनी संपत्ति का बोर्ड व ताला भी लगा दिया है.

कार्यभार संभालते ही नगर आयुक्त ने भेजा नोटिस
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कार्यभार ग्रहण करते ही इस आवास के संबंध में मूल पत्रावली को तलब किया. नगर आयुक्त ने नगर निगम संपत्ति प्रभारी सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह से माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका खारिज होने के बाद भी आवास खाली नही होने पर नाराजगी जताते हुए गय्यूर अहमद को अंतिम नोटिस देते हुए आवास खाली कराये जाने के निर्देश दिए.

कब्जे वाले आवास पर लगा नगर निगम का बोर्ड और ताला
बुधवार को नगर निगम ने सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह की अगुवाई में एसीएम प्रथम, प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता की मौजूदगी में उक्त भवन पर नगर निगम का कब्जा लेने हेतु ताला खुलवाकर वीडियोग्राफी करते हुए नगर निगम संपत्ति का बोर्ड और नगर निगम का ताला लगवाया गया.

30 सालों से दिखा रहा था गलत सबूत
नगर निगम में अवर अभियंता के पद पर रहे गय्यूर अहमद ने हट्टधर्मी दिखाते हुए लगभग 30 सालों से गलत सबूतों को दिखाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए नगर निगम के सरकारी आवास पर अपना कब्जा जमाए रखा था. कई नगर आयुक्तों ने नोटिस जारी कर इस सरकारी भवन को खाली कराने का प्रयास भी किया लेकिन गय्यूर अहमद माननीय उच्च न्यायालय की शरण का हवाला देते हुए आवास को खाली नही कर रहा था.

इस पूरे मामले पर नगर आयुक्त ने क्या कहा?
इस प्रकरण के संबंध में सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि गय्यूर अहमद नगर निगम में अवर अभियंता के पर पर तैनात था तैनाती के दौरान नगर निगम द्वारा इसको यह आवास आवंटित किया गया था. सेवानिर्वित होने के उपरांत आज तक गय्यूर अहमद ने सरकारी आवास को खाली नहीं किया. गय्यूर अहमद ने शासनादेश के विरुद्ध जाकर सरकारी आवास को नजूल नीति के अन्तर्गत फ्री-होल्ड कराये जाने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.10.1997 को जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा आदेश पत्र सं0-232-234/नजूल सहायक दिनांक 27.04.2010 के द्वारा निरस्त करते हुए फ्री-होल्ड धनराशि को वापिस कर दिया गया.

उन्होंने बताया उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत रिट याचिका सं0-26618/2008 दिनांक 03 12.2024 खारिज हो जाने तथा उक्त याचिका में पारित स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2008 को समाप्त हो जाने के पश्चात् भी  गय्यूर अहमद ने नगर निगम के सरकारी आवास पर कब्ज़ा जमाये रखा. रिट याचिका के खारिज होने पर और नगर आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर निगम ने भवन को कब्जा मुक्त कर दिया है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा 30 सालों से अवैध कब्ज़े से नगर निगम के क्वार्टर को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए नगर निगम संपत्ति विभाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम बधाई की पात्र है. उन्होंने कहा इस क्वार्टर के बाद अन्य सरकारी भवनों को भी चिन्हित किया जा रहा है और जल्द कार्रवाई होगी.

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