'हम राहुल गांधी को सावरकर की जीवनी पढ़ने का आदेश नहीं दे सकते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहकर खारिज कर दी याचिका
Rahul Gandhi on Veer Savarkar: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ दिए गए बयानों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी का बयान अपरिपक्व था. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनव भारत कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पंकज फडनीस की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी. याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी को सावरकर की जीवनी पढ़ने का निर्देश दिया जाए ताकि सावरकर के बारे में उनकी अज्ञानता दूर हो सके.
हम राहुल गांधी को किसी की भी जीवनी पढ़ने का निर्देश नहीं दे सकते- हाई कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हम राहुल गांधी को ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकते. उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय किसी नेता को अपनी विचारधारा बदलने के लिए कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकता.
याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में क्या कहा ?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता का दावा था कि राहुल गांधी के बयान ने उनके उस मौलिक कर्तव्य के पालन के अधिकार का उल्लंघन किया है, जिसमें संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने की बात कहता है.
सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिका दायर की गई थी
मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने स्पष्ट किया, "हम राहुल गांधी को कोई याचिका पढ़ने का निर्देश नहीं दे सकते. डॉ. पंकज की तरफ से इसी विषय पर पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अदालत इस तरह के मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
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